देहरादून। RBI ने 2025 में नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर बैंक की कोई गलती ग्राहकों को नुकसान पहुंचाती है, तो उन्हें अब ₹30 लाख तक का मुआवजा मिल सकेगा। इस नियम के तहत बैंक की सेवा में कमी के कारण हुए नुकसान के लिए ग्राहक मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मानसिक परेशानी या असुविधा के लिए ₹3 लाख तक अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।
पहले मुआवजे की अधिकतम सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब ₹30 लाख कर दिया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी RBI की लोकपाल योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली मिलेगी।
इस कदम से ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि किसी ग्राहक को बैंक की सेवा में कोई कमी महसूस होती है, तो वह सीधे RBI के लोकपाल से संपर्क कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है।