Flash Story
सीएम की प्रेरणा से आखिर डीएम जिले में ले ही आए आधुनिक लांग रेंज इमरजेंसी सायरन, आपदा परिचालन केन्द्र में किया परीक्षण
सीएम की प्रेरणा से आखिर डीएम जिले में ले ही आए आधुनिक लांग रेंज इमरजेंसी सायरन, आपदा परिचालन केन्द्र में किया परीक्षण
सीएम धामी ने हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान-2025 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
सीएम धामी ने हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान-2025 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
पेट में गैस क्यों बनती है? आइये जानते हैं इसके कारण और असरदार समाधान
पेट में गैस क्यों बनती है? आइये जानते हैं इसके कारण और असरदार समाधान
IMA से 419 कैडेट्स हुए भारतीय सेना में शामिल
IMA से 419 कैडेट्स हुए भारतीय सेना में शामिल
चारधाम यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन
चारधाम यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन
बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई ‘हाउसफुल 5’ की रफ्तार, जानिए फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई ‘हाउसफुल 5’ की रफ्तार, जानिए फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन
प्रदेश के लिए मेडल जीतते ही नौकरी तैयार मिलेगी- रेखा आर्या
प्रदेश के लिए मेडल जीतते ही नौकरी तैयार मिलेगी- रेखा आर्या
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट
भू-कानून उल्लंघन पर जिला प्रशासन की सख्ती, अब तक 900 बीघा जमीन सरकार में निहित
भू-कानून उल्लंघन पर जिला प्रशासन की सख्ती, अब तक 900 बीघा जमीन सरकार में निहित

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 

अब तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चोरी करना नहीं होगा आसान 
जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण न करने पर जुर्माना लगाने का किया प्राविधान
लखनऊ। तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं होगा। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। हर मशीन के उत्पादन का विवरण रिटर्न दाखिल करते हुए देना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रुपये राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर नई धारा-122 क को जोड़ा गया है। इसके तहत जो कंपनियां इस धारा का उल्लंघन करेंगी, उन पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मशीन को सील भी कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और जुर्माना राशि जमा करने के तीन दिन बाद मशीन को सीलमुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा धारा- 2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा- 2 (61) में संशोधन करके इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में बदलाव करके आइटीसी को विस्तार दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top