प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, अनियमितता साबित होने पर 11 योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश
प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि कुछ योग्य अभ्यर्थियों को नियमों के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अदालत ने इसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताते हुए संबंधित विभाग को 11 पात्र उम्मीदवारों की तत्काल नियुक्ति के आदेश दिए। साथ ही भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप और निष्पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस फैसले को भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को अदालत के इस आदेश से बड़ी राहत मिली है, वहीं विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।