हाईकोर्ट ने रिविजनल अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली आदेश किया बहाल
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने रिविजनल अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन के नाम पर उस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसकी अनुमति कानून नहीं देता।
इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित बेदखली आदेश को बहाल कर दिया है। यह फैसला न केवल संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि न्यायिक सीमाओं को लेकर भी एक अहम नज़ीर माना जा रहा है।