UGC को झटका: 2026 की ‘समानता नियमावली’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

UGC को झटका: 2026 की ‘समानता नियमावली’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

UGC को झटका: 2026 की ‘समानता नियमावली’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा वर्ष 2026 के लिए लागू की गई ‘समानता नियमावली’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से देशभर के विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों के बीच चल रही चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि यह नियमावली संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सामाजिक संतुलन से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करती है। उनका कहना था कि नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान माना कि मामला गंभीर है और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व UGC से जवाब भी मांगा है।

इस आदेश के बाद देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का अंतिम फैसला उच्च शिक्षा नीति की दिशा और भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट होगा कि UGC की यह नियमावली संशोधन के साथ आगे बढ़ेगी या पूरी तरह नए सिरे से विचार किया जाएगा।