सुप्रीम कोर्ट सख्त — अब हाईवे और सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा पशु, राज्यों को दिए सख्त निर्देश!

सुप्रीम कोर्ट सख्त — अब हाईवे और सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा पशु, राज्यों को दिए सख्त निर्देश!

सुप्रीम कोर्ट सख्त — अब हाईवे और सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा पशु, राज्यों को दिए सख्त निर्देश!

देशभर में सड़कों और हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे आवारा पशुओं को तुरंत सड़कों और हाईवे से हटाने की कार्रवाई करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता की जान खतरे में पड़ रही है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि हर राज्य “हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट” (Highway Patrol Team) का गठन करे, जो नियमित रूप से निगरानी रखे और पशुओं को सड़कों पर भटकने से रोके।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि इस दिशा में एकरूप नीति (Uniform Policy) बनाई जाए ताकि सभी राज्यों में समान स्तर पर कार्यवाही हो सके।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि राज्यों ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उन्हें कड़ी जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।